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'बहत्तर हूरें' के ट्रेलर के मुद्दे पर सीबीएफसी का वक्‍तव्‍य




केंद्रीय फिल्‍म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म बहत्तर हूरें के ट्रेलर के मुद्दे पर आज एक वक्‍तव्‍य जारी किया। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस वक्‍तव्‍य में कहा गया है कि "मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि "बहत्तर हूरें (72 हूरें)" नाम की एक फिल्म और उसके ट्रेलर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया गया है।"

वक्‍तव्‍य में स्‍पष्‍टीकरण दिया गया है कि "इन खबरों के विपरीत, "बहत्तर हूरें (72 हूरें)" फिल्म को 'ए' प्रमाण पत्र दिया गया था और यह प्रमाण पत्र 4-10-2019 को जारी किया गया था। अब, उक्‍त फिल्म का ट्रेलर उचित प्रक्रिया के अधीन है, जिसका 19-6-2023 को सीबीएफसी को आवेदन किया गया और उसकी जांच सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(2) के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई।"

सीबीएफसी ने यह भी कहा है, "आवेदक को सूचना के तहत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उनके प्राप्त होने पर, प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, जो परिवर्तनों के अधीन था। 27-6-2023 को आवेदक/फिल्म निर्माता को परिवर्तनों के बारे में सूचित करने वाला एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उस पर आवेदक की प्रतिक्रिया/अनुपालन लंबित है।"

बोर्ड ने आग्रह किया है कि यह मामला उचित प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए इस बारे में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर विचार या उनका प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।

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