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भौतिक सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर दो शासकीय उचित मूल्य की दुकान में खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही दो दुकान निलंबित

 


आंनद गुप्ता संवाददाता 

मुंगेली / खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही पथरिया दो दुकान निलंबित खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा द्वारा जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान में सत्यापन के लिए जा रहे हैं जहा भौतिक सत्यापन अनियमितता मिलने पर प्रतिवेदन  बनाकर खाद्य निरीक्षकों द्वारा एसडीएम कार्यालय में जमा कराया गया जिस पर पथरिया एसडीएम द्वारा दो शासकीय उचित मूल्य दुकान को निलंबन किया गया है 

शासकीय उचित मूल्य दुकान गोइंद्री आईडी क्रमांक 402006058 ग्राम पंचायत गोइंद्री का संचालन सेवा सहकारी समिति लौदा द्वारा किया जा रहा है शासकीय उचित मूल्य दुकान गोइंद्री के जांच के दौरान वर्तमान संचालक द्वारा चावल 222.70 क्विंटल शक्कर 3.43 क्विंटल नमक 4.12 क्विंटल की अनियमितता पाई गई  हैं। जो संचालक/विकेता का उक्त कृत्य छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11 (2) (8) (10) (11)एवं 12 (3), 13 (1)(2) और 14(1)(2) एवं उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु

अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः संचालक/विकेता के उपरोक्त अनियमितता के आधार पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान तरकीडीह (आई.डी.क. 402006058) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान टेंगनागढ़ (आई.डी.क. 402006068) में संलग्न किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

पथरिया, दिनांक 25.04.2024 शासकीय उचित मूल्य की दुकान तरकीडीह (आई.डी.क. 402006063) ग्राम पंचायत तरकीडीह का संचालन ग्राम पंचायत तरकीडीह द्वारा किया जा रहा है। संचालनकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत तरकीडीह द्वारा दिनांक 20.09.2023 की स्थिति में चॉवल 140 क्विं. एवं नमक 1.18 क्चि. गबन कर अपने हित में प्रयोग किया गया है। जिस के संबंध में संचालक सरपंच ग्राम पंचायत तरकीडीह द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। खाद्य निरीक्षक पथरिया द्वारा दिनांक 24.04.2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि शा.उ.मू. की दुकान तरकीडीह के भौतिक सत्यापन में 31 मार्च 2024 की स्थिति में चावल 56.56 किंव., शक्कर 0.45 विंच. एवं नमक 0.46 विंच. तथा अप्रैल के खाद्यान्न में नमक 0.99 विंच. की कमी पाई गई। दुकान संचालक द्वारा पुनः खाद्यान्न को अपने हित में प्रयोग कर गंभीर अनियमितता किया गया है जो संचालक/विकेता का उक्त कृत्य छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11 (5) (6) (11) एवं 15 का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु

अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः संचालक/विकेता के उपरोक्त अनियमितता के आधार पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान तरकीडीह (आई.डी.क. 402006063) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान अमलीकापा (आई.डी.क. 402006067) में संलग्न किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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