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थाना लालपुर द्वारा अवैध महुआ शराब बिक्री करने वालो के विरूद्ध की गई कार्यवाही

 

थाना लालपुर में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 228/22 धारा  34(1)क, 34(2) 59क आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।  

 मुंगेली/ थाना लालपुर को मुखबीर से सूचना मिला कि जगमोहन लहरिया निवासी ग्राम ग्राम बांधा, थाना तखतपुर जिला बिलासपुर एवं प्रांसु पात्रे निवासी गातापारा, चौकी चिल्फी थाना लोरमी जिला मुंगेली अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री के लिये रखा है, कि सूचना पर थाना लालपुर से हमराह स्टाफ द्वारा मौके पर जाकर रेड कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक बोरी में 12 नग प्लास्टिक पन्नी में 18 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 3600/- रूपये, बिक्री नकदी 3000/- रूपये, सैमसंग कंपनी का मोबाईल, एक मोटर साईकल होण्डा एसपी साईन सीजी 28 एल 7699, वीवो कंपनी का मोबाईल 6600/- रूपये जप्त किया। प्रकरण में आरोपियों द्वारा धारा 34(1)क,, 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी जगमोहन लहरिया, एवं प्रांसु पात्रे को दिनांक 23.08.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही, शराब जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुरेन्द्र मिश्रा, उप निरीक्षक महासिंह धुर्वे एवं प्रधान आरक्षक 343 जोधन सिंह, प्रधान आरक्षक 63 मनोज सिंह, आरक्षक 186 सुनील भास्कर, आरक्षक 180 हलीश गेंदले, आरक्षक 99 रमाकांत डहरिया, आरक्षक 147 विकास सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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